CG Prime News@दुर्ग. National Lok Adalat in Durg on May 9 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 9 मई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष आयोजन में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने नागरिकों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।
त्वरित और सुलभ न्याय का प्रभावी माध्यम
राष्ट्रीय लोक अदालत को आम लोगों के लिए सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी मंच माना जाता है। इसमें पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर सकते हैं, जिससे लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। लोक अदालत में मामलों के निपटारे पर न्यायालय शुल्क की वापसी भी की जाती है, जिससे आर्थिक बोझ कम होता है।
इन मामलों का होगा निराकरण
लोक अदालत में सिविल, वैवाहिक, पारिवारिक, बैंकिंग, श्रम, विद्युत, मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण और अन्य राजीनामा योग्य मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मध्यस्थता केन्द्र दुर्ग में भी विशेष प्रयास कर विवादों को आपसी संवाद और मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की पहल की जाएगी।
मध्यस्थता से मिलेगा स्थायी समाधान
विशेषज्ञों के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पक्ष स्वयं समाधान तय करते हैं, जिससे विवादों का शांतिपूर्ण और स्थायी निराकरण संभव हो पाता है। इससे रिश्तों में सुधार भी होता है और अदालतों पर लंबित मामलों का भार कम करने में मदद मिलती है।
अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के लिए भी दुर्ग जिले से संबंधित चयनित मामलों में पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन मामलों में भी आपसी समझौते के आधार पर विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।