CG Prime News@दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध ब्याज वसूली और धमकी देने की शिकायत पर वैशालीनगर पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर कर्ज की रकम के बदले अधिक ब्याज मांगने, भुगतान में देरी होने पर धमकाने और ब्लैंक चेक व हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर के जरिए दबाव बनाने के आरोप हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपए नकद के साथ लेन-देन से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
50 हजार के कर्ज के बाद भी डेढ़ लाख रुपए की मांग का आरोप
पुलिस के अनुसार, वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2024 में उन्होंने 50 हजार रुपए ब्याज पर लिए थे। इसके बदले सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरा स्टाम्प पेपर दिया गया था।
पूनम का आरोप है कि वह 29 सप्ताह तक हर सप्ताह 2,500 रुपए के हिसाब से कुल 72,500 रुपए ब्याज के रूप में चुका चुकी थीं। इसके बावजूद उनसे अतिरिक्त 1.50 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। रकम देने में देरी होने पर उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप है।
दूसरी महिला से भी अधिक रकम वसूलने की शिकायत
शिकायत के मुताबिक, पूनम की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी एक लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। उन्होंने 28 सप्ताह तक हर सप्ताह 5,000 रुपए के हिसाब से कुल 1.40 लाख रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद भी उन्हें कथित तौर पर परेशान किया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थीं।
दोनों शिकायतों से संबंधित आरोपों की जांच के बाद वैशालीनगर थाने में अपराध क्रमांक 402/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 में मामला दर्ज किया गया।
नकदी, डायरी और ब्लैंक चेक जब्त
पुलिस ने मामले की विवेचना और तलाशी के दौरान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के कब्जे से 99,900 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा सीमा यादव के मकान की तलाशी में लगभग 2.80 लाख रुपए मिले। इस तरह कुल 3,79,900 रुपए नकद जब्त किए गए।
पुलिस ने ब्याज के लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, इन दस्तावेजों की जांच मामले की विवेचना का हिस्सा है।
बबली साहू और ज्योति निरंजन गिरफ्तार
इस मामले में गिरफ्तार महिलाओं की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (लगभग 42 वर्ष), निवासी कोहका, और ज्योति निरंजन (लगभग 27 वर्ष), निवासी श्रमिक नगर, सुपेला के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बबली साहू के खिलाफ सुपेला थाने में कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत पहले भी दो मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही थी।