डबल मर्डर केस में ऐतिहासिक फैसला: आरोपी को आजीवन कारावास

डबल मर्डर केस में आरोपी खीरसागर यादव को आजीवन कारावास

जशपुर। डबल मर्डर के एक जघन्य मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। नए आपराधिक कानून के तहत सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी खीरसागर यादव को अपनी पत्नी और सास की निर्मम हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह मामला नवंबर 2024 में थाना बागबहार अंतर्गत चौकी कोतबा के ग्राम खजरीढाप में घटित हुआ था।

शराब के नशे में हुआ विवाद बना हत्या का कारण

अभियोजन के अनुसार आरोपी खीरसागर यादव (28 वर्ष) शराब का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी रोशनी बाई (26 वर्ष) से विवाद करता रहता था। दिनांक 18 नवंबर 2024 की शाम शराब के नशे में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पहले लकड़ी के डंडे से पत्नी पर हमला किया। गंभीर चोट लगने से रोशनी बाई मौके पर ही गिर पड़ी। इसी दौरान बीच-बचाव करने आई उसकी सास जगरमनी बाई पर भी आरोपी ने लाठी से कई वार किए, जिससे दोनों महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जशपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर दिनांक 19.11.2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। चौकी कोतबा, थाना बागबहार में आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 141/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (दो बार) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

न्यायालय का अंतिम आदेश

दिनांक 02.02.2026 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय, जशपुर (छ.ग.) ने अभियोजन साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी को दोनों हत्याओं के लिए दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक अपराध के लिए ₹500-₹500 अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

जांच व पैरवी की भूमिका

प्रकरण की विवेचना SDOP पत्थलगांव डॉ. धुर्वेश कुमार जायसवाल द्वारा की गई, वहीं मामले की प्रभावी पैरवी लोक अभियोजक अजीत रजक ने की।

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