CG Prime News@दुर्ग. Food and Drug Administration Durg छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दवाओं की बिक्री और मेडिकल फर्मों में नियमों के पालन की जांच के लिए 40 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ मेडिकल स्टोर्स में औषधियों के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड और शेड्यूल H1 के दस्तावेजों का संधारण नियमानुसार नहीं पाया गया। वहीं, एक मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, पिछले महीने निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद आठ मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।
दुर्ग जिले के 40 मेडिकल फर्मों में खाद्य एवं औषधि विभाग का छापा, 4 दुकानों को नोटिस
रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर मेडिकल स्टोर्स को नोटिस
प्राप्त जानकारी के अनुसार, धमधा ब्लॉक के ग्राम पेंडरी गोबरा स्थित मेसर्स मां कमला मेडिकल स्टोर्स और आशा लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स में औषधियों के खरीद-बिक्री रिकॉर्ड तथा शेड्यूल H1 के रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं मिला। इसके बाद दोनों फर्मों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसी तरह, नेहरू नगर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान मेसर्स दिशा मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया गया। विभाग ने इस मामले में भी संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया है।
आठ मेडिकल स्टोर्स पर निलंबन की कार्रवाई
विभाग ने बताया कि पिछले महीने निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड संधारण में अनियमितताएं मिलने पर कुछ मेडिकल फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। संबंधित प्रतिष्ठानों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद आठ मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इनमें दुर्ग के बोरसीभाठा स्थित न्यू भावना मेडिकल स्टोर्स, बोरसी की मां हरसिद्धि मेडिकोज, कुम्हारी के श्रीवेदिका मेडिकल स्टोर्स, कोहका सिरसा रोड के मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, तितुरडीह के प्रशांत मेडिकल, कैलाशनगर की परमार गली स्थित मनीष मेडिकल, ग्राम कातरो के गुरुदेव मेडिकोज और भिलाई के जलेबी चौक स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर्स शामिल हैं।
पान ठेलों पर 11 चालान, 700 रुपये जुर्माना
औषधि दुकानों के निरीक्षण के साथ विभाग ने कोटपा अधिनियम के तहत दुर्ग के गंजपारा क्षेत्र में संचालित विभिन्न पान ठेलों पर भी कार्रवाई की। इस दौरान 11 चालान काटे गए और कुल 700 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
औषधि निरीक्षकों ने की कार्रवाई
पूरी कार्रवाई में औषधि निरीक्षक जागेश्वरी साहू, विष्णु प्रसाद साहू और चंद्रकला ठाकुर का विशेष योगदान रहा। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य मेडिकल प्रतिष्ठानों में दवाओं की बिक्री से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना और औषधि कारोबार में निर्धारित प्रक्रियाओं की निगरानी करना है।