Big News: छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, 2,292 पदों पर संकट

Big News: छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, 2,292 पदों पर संकट

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले का असर कुल 2,292 पदों पर होने वाली भर्ती और निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम पर पड़ सकता है।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती

राज्य में शिक्षक और सहायक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत कुल 2,292 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर को आयोजित होनी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, परीक्षा स्थगित करने या नई तारीख घोषित करने के संबंध में आधिकारिक आदेश की पुष्टि जरूरी है।

दिव्यांग आरक्षण को लेकर क्या है विवाद?

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं किया गया। याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के संबंधित सर्कुलर का हवाला भी दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, भर्ती में दिव्यांगों की कुछ श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन पूरी तरह दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए प्रावधान स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इससे प्रभावित अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के समान अवसर से वंचित होना पड़ सकता है।

हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पक्ष रखते हुए आरक्षण संबंधी नियमों के पालन का मुद्दा उठाया। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अगले कदम अदालत में होने वाली सुनवाई और सरकार के जवाब पर निर्भर करेंगे। आरक्षण संबंधी आरोपों पर अंतिम स्थिति न्यायालय के आगामी आदेशों से स्पष्ट होगी।

अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी आधिकारिक सूचना का इंतजार

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति है। खासकर 11 अक्टूबर को प्रस्तावित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की नजर अब संबंधित विभाग और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सूचना पर है। परीक्षा की तारीख, प्रवेश पत्र और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट तथा विभागीय सूचनाओं पर नजर रखें।

Related posts

बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में BJP की बड़ी जीत, तमिलनाडु में विजय की TVK का जलवा

CG में 18 IPS और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदले ASP और CSP

भारतवंशी नवनीतम नवी पिल्लै को शांति का नोबेल पुरस्कार, दादा बंधुआ मजदूर बनकर गए थे दक्षिण अफ्रीका