Bhilai: सन मैरिज पैलेस को कुर्की करने पहुंची निगम की टीम, अधिकारियों को देख सकते में आया मालिक, दिया 6 लाख बकाया संपत्तिकर

Bhilai: सन मैरिज पैलेस को कुर्की करने पहुंची निगम की टीम, अधिकारियों को देख सकते में आया मालिक, दिया 6 लाख बकाया संपत्तिकर

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@भिलाई. नगर निगम भिलाई (Bhilai nagar nigam) ने शहर के फेमस मैरिज पैलेस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 6 लाख रुपए बकाया संपत्तिकर वसूला है। निगम से मिली जानकारी के अनुसार सन मैरिज पैलेस कैलाश नगर कुरूद द्वारा बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं कराई जा रही थी। नोटिस देने के बाद भी जब संपत्तिकर जमा नहीं किया गया तो आयुक्त बजरंग दुबे के द्वारा नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 की उपधारा 1 अंतर्गत संपत्तिकर की बकाया राशि 11,70,240 रुपए जमा करने का कुर्की वारंट जारी किया गया था। इसके पूर्व में धारा 174 की उपधारा 1 के अधीन उस पर मांग पत्र दिए गए थे। जिसमें 30 दिन के अंदर राशि चुकाने का नोटिस दिया गया था।

कुर्की करने पहुंची टीम
निगम ने बताया कि कुर्की वारंट जारी होने के बाद यदि संपत्तिकरदाता द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है, जो चल-अचल संपत्ति के अभिहरण का विक्रय द्वारा या उसके अचल संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा वसूल धारा 178 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। वसूली के समस्त खर्चे भी संपत्तिकरदाता से लिया जाता है। गुरुवार को कुर्की के लिए जोन के राजस्व अधिकारी जगदीश तिवारी अपने टीम के साथ मैरिज स्थल पर उपस्थित हुए।

6 लाख का दिया चेक
कुर्की के दौरान सन मैरिज पैलेस के संस्थापक सुब्रत द्वारा पूरी राशि देने में असमर्थता व्यक्त की। 11,70,240 रुपए के एवज में 6 लाख रूपए का चेक दिया गया। शेष राशि जल्दी जमा करने का आश्वासन दिया गया। मजबूरी को देखते हुए कुछ दिनों की मोहलत दी गई। आश्वासन तिथि के अंदर राशि जमा नहीं करने पर पुन: कार्यवाही की जाएगी। कुर्की के दौरान तोडफ़ोड़ प्रभारी अधिकारी हरिओम गुप्ता, हरि ताम्रकार, गुप्तानंद तिवारी, अरूण सिंह आदि उपस्थित रहे।

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