छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक नहीं देना पड़ेगा पेनल्टी

छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक नहीं देना पड़ेगा पेनल्टी

CG Prime News@दुर्ग. छत्तीसगढ़ में बिना किसी पेनल्टी के प्रॉपर्टी टैक्स ( property tax) जमा करने की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बिना किसी सर चार्ज के आम लोग अपने-अपने निगमों में संपत्ति कर जमा कर पाएंगे। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने टैक्स में छूट का आदेश जारी किया था।

सभी कलेक्टर और कमिश्नर को आदेश जारी

नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया है। निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर ले और नागरिकों ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करें।

राजस्व वसूली कार्य प्रभावित रहा

आदेश में कहा है कि, 2024- 25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी। जिस कारण निकायों में राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित रहे। इसलिए विशेष छूट के तहत टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है।

नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

जिन लोगों ने 31 मार्च 2024 टैक्स जमा नहीं किया है। वे अगले 15 दिनों में अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। करदाताओं के पास बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टैक्स जमा करने का यह आखिरी मौका होगा। इसके बाद 1 मई 2025 से नियमानुसार सरचार्ज के साथ वसूली होगी।

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