स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर विशेष फोकस
भिलाई |सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए आज 18 जनवरी 2026 को यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पुलिस ग्राउंड, सेक्टर-06 भिलाई में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आयोजित किया गया।
6 स्कूलों की 49 बसों की जांच
जांच शिविर में जिले के 6 शैक्षणिक संस्थानों की कुल 49 स्कूल बसों की विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान 10 बसों में विभिन्न प्रकार की खामियां पाई गईं, जिन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए ₹3000 समन शुल्क वसूला गया।
दस्तावेज व मैकेनिकल फिटनेस की जांच
शिविर में सबसे पहले वाहनों का पंजीकरण किया गया, इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा बसों के दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स और चालक के लाइसेंस की जांच शामिल रही।
साथ ही बसों की मैकेनिकल फिटनेस की भी जांच की गई, जिसमें हेडलाइट, ब्रेक, इंडिकेटर, टायर, स्टेयरिंग, हॉर्न, वाइपर, सीट की स्थिति और रिफ्लेक्टर आदि की गहन जांच की गई।
सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन का पालन जांचा गया
जांच के दौरान स्कूल बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, प्रेशर हॉर्न, इमरजेंसी खिड़की, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्कूल का नाम व संपर्क नंबर, चालक का मोबाइल नंबर और आगे-पीछे “स्कूल बस” लिखा होना अनिवार्य मानकों के अनुरूप जांचा गया।
चालकों की स्वास्थ्य जांच भी हुई
शिविर के दौरान चालक-परिचालकों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें आंखों की जांच भी शामिल रही। जांच में 5 चालकों में दृष्टि संबंधी समस्या पाई गई, जिन्हें चश्मा लगाने या नंबर बढ़वाने की सलाह दी गई।
अनुपस्थित बसों पर होगी सड़क पर कार्रवाई
पुलिस ने स्पष्ट किया कि जो स्कूल बसें जांच शिविर में उपस्थित नहीं हुईं, उन्हें संचालन के दौरान सड़क पर रोककर जांच की जाएगी।