उतई में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को उम्रकैद, POCSO कोर्ट ने सुनाई सजा

उतई में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को उम्रकैद, POCSO कोर्ट ने सुनाई सजा

CG Prime News@दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्षीय बच्ची से लैंगिक अपराध के मामले में विशेष न्यायालय (POCSO), दुर्ग ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास समेत अलग-अलग अवधियों की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है।

अप्रैल में दर्ज हुआ था गंभीर अपराध

पुलिस के मुताबिक, 10 अप्रैल 2026 को उतई थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से संबंधित लैंगिक अपराध की सूचना मिली थी। मामले में तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद विवेचना पूरी करते हुए 25 अप्रैल 2026 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इन धाराओं में चला अभियोजन

न्यायिक अभिलेख के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ POCSO अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाया गया। विशेष न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक अभिलेखों के आधार पर 25 सितंबर को आरोपी को दोषसिद्ध किया।

26 सितंबर को सजा का आदेश

विशेष न्यायालय (POCSO), दुर्ग ने 26 सितंबर 2026 को सजा संबंधी आदेश जारी किया। आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास के अलावा 7 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं सुनाई गईं। अलग-अलग धाराओं में कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

पुलिस टीम ने समय पर पूरी की विवेचना

मामले की विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक नेवई भारती मरकाम के मार्गदर्शन में की गई। तत्कालीन उतई थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा समेत थाना उतई और रक्षित केंद्र दुर्ग के पुलिसकर्मियों की भूमिका रही। न्यायालय में प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रूपवती तेलीदार ने की।

दुर्ग पुलिस ने लोगों से की अपील

दुर्ग पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, शोषण या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही पीड़ित बच्चे की पहचान और निजता सुरक्षित रखने तथा संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने की अपील की गई है।

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