छत्तीसगढ़ में अब 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल, कैबिनेट ने लिए अहम फैसले

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CG Prime news@रायपुर. Cabinet meeting chaired by Chief Minister Vishnudev Sai मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह राहत उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगी जिनकी मासिक खपत 400 यूनिट तक है। इसके अलावा, 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को अगले एक साल तक 200 यूनिट तक आधे बिल का लाभ दिया जाएगा, जिससे लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

बिजली बिल छूट का मिलेगा लाभ

राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।

इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा।

राज्य शासन दे रही सब्सिडी

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।

क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढा़वा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान, स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉम्र्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

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