NDPS Act: जामुल में 02 आरोपी गांजा के साथ गिरफ्तार

NDPS Act के तहत जामुल पुलिस की बड़ी सफलता, नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई

नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

दुर्ग. दिनांक 03.02.2026 को थाना जामुल क्षेत्र में जामुल कॉलेज रोड के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री की सूचना मिली। सूचना पर थाना जामुल पुलिस की टीम ने तत्काल घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। तलाशी में आरोपियों के कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया गया। यह कार्रवाई NDPS Act के तहत की गई और मामले में गंभीर कानूनी कार्यवाही जारी है।

गिरफ्तार आरोपी और बरामद सामग्री

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है:

  1. ओमेश कुमार ठाकुर, उम्र 22 वर्ष, निवासी रामनगर, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग

  2. अमय गुप्ता, उम्र 20 वर्ष, निवासी रामनगर मुक्तिधाम के पास, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग

बरामद सामग्री में शामिल है:

  • मादक पदार्थ गांजा (कुल मात्रा जप्त अनुसार)

  • नगद राशि ₹1,500

  • एक मोबाइल फोन

आरोपी गांजा बिक्री कर अवैध लाभ कमाने की फिराक में थे।

वैधानिक कार्यवाही

प्रकरण संख्या 76/2026 के तहत धारा 20(ख), 27 और 29 NDPS Act के अंतर्गत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और जांच में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस कार्रवाई में थाना जामुल के प्रधान आरक्षक ललित साहू, आरक्षक दिनेश कुमार साहू और अन्य पुलिस स्टाफ ने सक्रिय भूमिका निभाई। उनके सतर्क प्रयासों से नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त दो आरोपी पकड़े गए और अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की नशे से संबंधित अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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