नेशनल लोक अदालत 2025: दुर्ग में 10 लाख से अधिक मामलों का निराकरण

नेशनल लोक अदालत 2025 के दौरान दुर्ग जिला न्यायालय परिसर में समाधान प्रक्रिया

नेशनल लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले में वर्ष 2025 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देशन में जिला एवं तहसील स्तर के विभिन्न न्यायालयों में संपन्न हुआ।

32 खंडपीठों का गठन

नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिले में कुल 32 खंडपीठों का गठन किया गया। इनमें जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, तहसील व्यवहार न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं), राजस्व न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम शामिल रहे।

10 लाख से अधिक मामलों का निराकरण

इस नेशनल लोक अदालत में कुल 10,03,886 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें 21,610 न्यायालयीन तथा 9,82,276 प्री-लिटिगेशन प्रकरण शामिल हैं। आपसी राजीनामे के आधार पर मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया।

57 करोड़ से अधिक की अवार्ड राशि

लोक अदालत में निराकृत मामलों में कुल 57,22,25,744 रुपये की अवार्ड राशि तय की गई। बैंकिंग, विद्युत, दूरसंचार, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, मोटर दुर्घटना दावा एवं दांडिक मामलों का सफलतापूर्वक समाधान हुआ।

 सरोकार भी रहे केंद्र में

लोक अदालत के दौरान रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, निःशुल्क भोजन व्यवस्था एवं जेल उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिला।

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