CG Prime News@दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लंबे समय से जब्त रखी गई अनुपयोगी शराब का न्यायालयीन आदेश के तहत नष्टीकरण किया गया। वर्ष 2011 से पहले दर्ज आबकारी मामलों में जब्त कुल 33,920.145 बल्क लीटर मदिरा को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नष्ट किया गया। यह कार्रवाई जिले के 11 थानों में दर्ज 294 आबकारी प्रकरणों से संबंधित थी। नष्टीकरण की प्रक्रिया थाना सुपेला के अंतर्गत निर्धारित स्थल पर संबंधित टीम की मौजूदगी में पूरी की गई।
न्यायालय और कलेक्टर के आदेश पर हुई कार्रवाई
दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में आबकारी मामलों के तहत जब्त शराब को नियमानुसार सुरक्षित रखा गया था। लंबे समय तक रखे जाने के कारण यह मदिरा मानव उपभोग के योग्य नहीं रह गई थी। इसके बाद न्यायालय और जिलाधीश के आदेशानुसार शराब के नष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई।
इस कार्रवाई में पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त कर निर्धारित नियमों का पालन किया गया। मदिरा नष्टीकरण टीम की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। ताकि जब्त शराब का सुरक्षित और वैधानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
11 थानों के 294 मामलों की शराब नष्ट
नष्टीकरण की कार्रवाई में दुर्ग जिले के कुल 11 थानों में दर्ज 294 आबकारी प्रकरणों में जब्त मदिरा शामिल रही। मिली जानकारी के अनुसार कुल 33,920.145 बल्क लीटर शराब का निपटान किया गया। सभी मामले वर्ष 2011 से पहले के दर्ज प्रकरणों से संबंधित हैं।
पुलिस, आबकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी
शराब नष्टीकरण की कार्रवाई में आबकारी विभाग की एडीओ सुप्रिया शर्मा, भिलाई नगर के एसडीएम, नगर पुलिस अधीक्षक निशांत पाठक और एसडीएम उत्तम सिंह सहित संबंधित अधिकारियों ने सहभागिता की। पुलिस, आबकारी विभाग और राजस्व प्रशासन के समन्वय से निर्धारित प्रक्रिया पूरी की गई।
अवैध शराब की जानकारी देने की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।