भिलाई में कांग्रेस पार्षद के बेटे ने निगम ऑफिस में किया जमकर हंमागा, असिस्टेंट इंजीनियर ने रोका तो की गाली-गलौज, अधिकारी ने दर्ज कराई FIR

भिलाई में कांग्रेस पार्षद के बेटे ने निगम ऑफिस में किया जमकर हंमागा, असिस्टेंट इंजीनियर ने रोका तो की गाली-गलौज, अधिकारी ने दर्ज कराई FIR

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@भिलाई. भिलाई नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस की महिला पार्षद के बेटे और उसके दोस्त ने जमकर हंगामा कर दिया। दोनों ने दंबगई दिखाते हुए जरूरी दस्तावेज फाड़ दिए। निगम के असिस्टेंट इंजीनियर से भी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे दी। जिससे आहत निगम इंजीनियर ने दोनों युवकों के खिलाफ भिलाई नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला शुक्रवार को एमआईसी की बैठक के दौरान का है।

MIC बैठक के बीच पहुंचे
एमआईसी की बैठक के बीच कांग्रेस पार्षद सुभद्रा सिंह के बेटे रॉबिन सिंह और उसके दोस्त भास्कर दुबे ने निगम के जोन 5 कार्यालय में जमकर हंगामा किया। उसने कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया। इंजीनियर ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो गाली गलौज की। इंजीनियर को जान से मारने की धमकी दी। जोन कार्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता दीपक देवांगन ने मामले की जानकारी नगर निगम कमिश्रनर और अधिकारियों दी। आयुक्त देवेश धु्रव ने इस घटना पर काफी नाराजगी जाहिर की।

थाने में डटे रहे निगम कर्मी
घटना को लेकर निगम का स्टाफ काफी गुस्से में था। घटना की शिकायत लेकर भिलाई नगर थाने पहुंचे। इस दौरान सहायक अभियंता को कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की। आहत अधिकारी ने पार्षद पुत्र और उसके दोस्त के खिलाफ जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तब तक थाने में ही डटे रहे। इस दौरान निगम के बाकी कर्मी भी असिस्टेंट इंजीनियर के साथ थाने के बाहर दिखे।

आरोपी फरार, जल्द होगी गिरफ्तारी
सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। उनके मिलने वाले संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, कार्यालय के अंदर घुसकर बल प्रयोग करते हुए अभद्र गाली गलौज करना संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही सरकारी दस्तावेज फाडऩा, शासकीय कार्यालय में घुसकर धमकी देने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

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