रिश्वतखोर निलंबित महिला TI को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, ACB ने थाने में रिश्वत लेते रंगे हाथ किया था गिरफ्तार

रिश्वतखोर निलंबित महिला TI को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, ACB ने थाने में रिश्वत लेते रंगे हाथ किया था गिरफ्तार

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ की रिश्वतखोर निलंबित महिला TI को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। राजधानी रायपुर के महिला थाने की निलंबित थानेदार वेदवती दरियो की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने महिला टीआई को 5 जुलाई को थाने में रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा था।

लगाया था जमानत के लिए आवेदन
जेल में रहते हुए निलंबित टीआई दरियो ने जमानत के लिए आवेदन लगाया था, जिसे मंगलवार को ईओडब्ल्यू-एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद दरियो को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अब 14 दिन के बाद फिर से न्यायिक रिमांड बढ़ाने पर कोर्ट फैसला करेगा। फिलहाल, 11 दिन पूरे हो चुके हैं।

50 हजार मांगा था रिश्वत
रायपुर की महिला थाने में लोधीपारा में रहने वाली एक महिला आई थी। पति से तंग आकर महिला ने थाने की प्रभारी वेदवती से कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने को कहा। आरोप है कि, महिला इंस्पेक्टर ने 50 हजार रुपए की डिमांड कर दी। मिन्नतें करने के बाद दरियो 35 हजार में केस दर्ज करने को राजी हुई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता महिला ने एसीबी दफ्तर जाकर सारी बात अधिकारियों को बता दी। करीब एक हफ्ते पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में ये शिकायत पहुंची थी।

Related posts

छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने जारी की तबादला सूची, 700 शिक्षकों का ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ में अन्नपूर्ति ग्रेन ATM का शुभारंभ, अब 24 घंटे मिलेगा राशन

दुर्ग में FCI कर्मचारी से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा, दो आरोपी गिरफ्तार