भिलाई में सीमाकर वसूली पर विवाद, प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने हस्तक्षेप मांगा

सीमाकर वसूली को लेकर भिलाई नगर निगम पर सवाल उठाते पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय

भिलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने भिलाई नगर निगम द्वारा सीमाकर/निर्यात कर (टर्मिनल टैक्स) की वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निगम द्वारा जारी नोटिसों पर तत्काल रोक लगाने और विधिक समीक्षा कराने की मांग की है।

जीएसटी के बाद भी टैक्स वसूली पर सवाल

प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने पत्र में स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2017 से देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो चुका है। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 तथा अनुच्छेद 246 और 269 के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय, आपूर्ति और परिवहन पर कर लगाने का अधिकार केवल केंद्र और राज्य सरकारों को है। ऐसे में नगर निगम द्वारा टर्मिनल टैक्स लगाना अब कानूनी रूप से अप्रभावी (Inoperative) है।

50–60 उद्योगों को नोटिस, करोड़ों की मांग

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र में संचालित लगभग 50 से 60 लघु एवं मध्यम उद्योगों को वर्ष 2017–18 से 2024–25 की अवधि के लिए भारी भरकम राशि की मांग करते हुए नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 और टर्मिनल टैक्स नियम 1996 का हवाला दिया गया है।

संविधान का उल्लंघन और औद्योगिक छवि को नुकसान

पाण्डेय ने कहा कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट है कि कर केवल विधि द्वारा ही लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जीएसटी लागू होने के बाद नगर निकायों को क्षतिपूर्ति के रूप में जीएसटी का हिस्सा दिया जा रहा है, जिससे उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसके बावजूद सीमाकर वसूली से उद्योगों का उत्पीड़न हो रहा है, निवेश और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं।

वसूली पर रोक और शासनादेश की मांग

उन्होंने मुख्य सचिव से मांग की है कि निगम द्वारा जारी सभी नोटिसों की तत्काल जांच कराई जाए, अंतिम निर्णय तक वसूली पर रोक लगाई जाए तथा उद्योगों पर दंडात्मक या सीलिंग जैसी कार्रवाई न हो। साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग से स्पष्ट शासनादेश जारी कर नगर निगमों को ऐसे कर लगाने से रोका जाए।

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