Breaking: भिलाई निगम ने JP सीमेंट के खिलाफ जारी किया कुर्की वारंट

Breaking: भिलाई निगम ने JP सीमेंट के खिलाफ जारी किया कुर्की वारंट

CG Prime News@भिलाई. नगर निगम भिलाई (Bhilai municipal corporation) ने JP सीमेंट सेक्टर 4 (JP Cement) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्ति कर जमा नहीं करने पर कुर्की वारंट जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जेपी सीमेंट ने 7 करोड़ 82 लाख संपत्तिकर जमा नहीं किया है। जिसके कारण नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा 1 के अधीन मांग पत्र जारी किया था। जिसमें 30 दिनों के भीतर संपत्तिकर जमा करना था।

संबंधित संस्था द्वारा समय अवधि में संपत्तिकर नहीं जमा करने के कारण अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत पुन: नोटिस दिया गया। प्रबंधक जेपी सीमेंट लिमिटेड सेक्टर 4 भिलाई के चल संपत्ति को अधिग्रहण करते हुए कुर्की वारंट धारा 178 के अधीन जारी किया गया है। इस अधिनियम की धारा 177 के अधीन रहते हुए वारंट में निर्दिष्ट अधिग्रहण करने की दृष्टि से सूर्यादय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिडख़ी को तोड़कर जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को अधिकृत किया गया।

निगम ने अंतिम चेतावनी जेपी सीमेंट देते हुए 14 जनवरी के पूर्व निगम की संपत्तिकर की बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया है। बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करने पर नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कुर्की वारंट के लिए प्रहलाद लहरे, दुर्योधन साहू, गणित बद्येल, भूषण सागर आदि पहुंचकर तामिल करवाने का कार्य किया।

नगर निगम भिलाई क्षेत्र में जो भी व्यक्ति संपत्तिकर एवं अन्य कर नियमानुसार जमा नहीं कर रहे है। उन्हें नोटिस दी जा रही है, जिससे समय अवधि में अपना संपत्तिकर या अन्य कर जमा कर दें। निर्धारित समय देने के पश्चात देय राशि नहीं जमा करने वालो पर कुर्की की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी पूरा जिम्मेदारी संबंधित करदाता की होगी। आयुक्त द्वारा सभी को समय अवधि में निगम की देय राशि जमा करने का अनुरोध किया गया है।

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