Big News: SI भर्ती केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाने का आदेश, 90 दिन में देना होगा नियुक्ति पत्र

Big News: SI भर्ती केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाने का आदेश, 90 दिन में देना होगा नियुक्ति पत्र

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में उप निरीक्षक भर्ती (SI Bharti) परीक्षा मामले में सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुरुष अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाने का आदेश दिया है। बतां दे कि सलेक्शन कमेटी के द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर यह पूरी भर्ती विवादों में आ गई थी। जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंचा था। वहीं आज मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है।

90 दिन में देना होगा नियुक्ति पत्र
छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि, प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए। उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें। इस प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।

याचिका को किया खारिज
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने SI, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सोमवार को हुई है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने 26 मई 2023 से 29 मई 2023 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। 5 जून 2023 को पहला मॉडल आंसर जारी किया गया और 7 जून 2024 तक दावा-आपत्ति मंगाई गई। याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति प्रस्तुत की थी।

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