भिलाई बिजनेस सेंटर का आकाशंगगा दफ्तर सील, निगम की बड़ी कार्रवाई

भिलाई@CG Prime News. नगर पालिक निगम भिलाई ने बुधवार को भिलाई बिजनेस सेंटर (बीबीसी) के आकाशगंगा सुपेला ढिल्लन कॉम्प्लेक्स स्थित दफ्तर (दुकान क्रमांक 212) को सील कर दिया। उसके खिलाफ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीयन कराए बगैर ही पंपलेट के माध्यम से अवैध रूप से भूखंड, अपार्टमेंट, और भवन की बिक्री संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किए जाने की शिकायत मिली थी।

निगम की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस प्रकार का कृत्य छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तें) नियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत दंडनीय अपराध है। उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने इस संबंध में बीबीसी के संचालक को पत्र भेजकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था। सप्ताहभर के भीतर स्वयं उपस्थित होकर या विधिवत रूप से जानकारी प्रस्तुत करने कहा गया था।

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