रावलमल जैन दंपति हत्याकांड :बेरहम बेटे को मिली फांसी की सजा, पांच साल पहले गोली मारकर किया था मां-पिता की हत्या

– फैसला आने से पहले कोर्ट में बेहोश हुआ संदीप

– पिस्तोल सप्लायर को 5-5 साल की कैद

CG Prime News@भिलाई. दुर्ग शहर के बहुचर्चित रावलमल जैन “मणि” दंपत्ति हत्याकांड पर दुर्ग न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुना दिया। पांच साल पुराने मामले में मां व पिता को गोली मारकर हत्या करने के आरोपी बेटा को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट में फैसला आने से पहले वह जज के सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। न्यायालय ने शाम को मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल सप्लाई करने वाले आरोपियों को अदालत ने 5-5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।

1 जनवरी वर्ष 2018 की शुरुआत इस दोहरे हत्याकांड से हुई थी। अल सुबह नगपुरा पार्श्वनाथ तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की गंजपारा स्थित उनके निवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही तात्कालीन आईजी हिमांशु काबरा, एसएसपी अमरेश मिश्रा और एएसपी शशि मोहन सिंह मौके पर पहुंचे। टीम गठित कर मामले की जांच शुरु हुई। दुर्ग कोतवाली टीआई भावेस साव टीम को लेकर मामले की जांच में जुटे।

पिस्तोल उपलब्ध कराने वाले आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई गई

इसके बाद दुर्ग पुलिस ने रावलमल जैन के बेटे संदीप जैन को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। प्रकरण पर विचारण न्यायाधीश शैलेष तिवारी की अदालत में किया जा रहा था। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने मां-पिता की हत्या उसके पुत्र को दोषी करार दिया है। इस मामले में यह भी सामने आया था कि आरोपी बेटे को हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल और कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगत सिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इन दोनों आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है। 5-5 साल की सज़ा सुनाई है।

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