CG Prime News@दुर्ग. PM housing will be provided on leased land in urban bodies with mutual consent दुर्ग जिले के नगरीय निकायों में पीएम आवास 2.0 अंतर्गत आपसी सहमति के आधार पर आवास आबंटित किए जाएंगे। योजनांतर्गत हितग्राही के स्वयं के नाम पर भूमि पट्टा होना जरूरी है। निकायों में ऐसे बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक ही पट्टे पर परिवार के एक से अधिक सदस्यों के नाम दर्ज हैं। ऐसे प्रकरणों में आपसी सहमति से किसी भी एक सदस्य के नाम में आवास स्वीकृत की जाएगी।
15 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मंगलवार को समय-सीमा की बैठक में नगरीय निकायों में पीएम आवास 2.0 की समीक्षा के दौरान योजनांतर्गत मकान आबंटन में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक ही पट्टे पर एक से अधिक हितग्राही होने की स्थिति में इनके बीच आपसी सहमति होना जरूरी है। ताकि किसी एक हितग्राही के नाम से मकान आबंटित किया जा सके। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। सभी हितग्राही नगरीय निकाय कार्यालय में संपर्क कर के आवेदन प्रस्तुत कर के योजना का लाभ ले सकते हैं।
ये अधिकारी रहे बैठक में मौजूद
बैठक में एडीएम अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त डी. राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, सोनल डेविड, हितेश पिस्दा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।