शराब प्रेमियों को बड़ा झटका! इस दिन बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें, सरकार ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला

भिलाई। Liquor Shops Closed: छत्तीसगढ़ में होली के दिन यानी 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। अगर इस दिन कोई व्यक्ति शराब ब्रिकी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 (यथासंशोधित) के तहत वर्ष 2024-25 के लिए देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश की कंडिका 16 के अनुसार 14 मार्च 2025 को होली में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

इसके चलते दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल. 1 (घघ) एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) तथा एफ.एल. 7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बंद रहेगी।

Liquor Shops Closed: कवर्धा में शुष्क दिवस घोषित

जिले में होली (जिस दिन रंग खेला जाए) पर्व के अवसर पर 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले में संचालित सभी देशी मदिरा दुकानें, विदेशी मदिरा दुकानें, मद्य भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन व परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। वहीं अवैध तरीके से शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने निर्देश दिए गए हैं।

सरकार दिए सख्त निर्देश

शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिले में आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़दस्ता भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।

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