जैतस्तंभ आगजनी मामले का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

जैतखाम आगजनी प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करती लोरमी पुलिस

लोरमी | थाना लोरमी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झझपुरी में जैतस्तंभ (जैतखाम) को जलाने की गंभीर घटना का मुंगेली पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में की गई।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की घटना

दिनांक 16–17 जनवरी 2026 की दरमियानी रात्रि ग्राम झझपुरी स्थित ठाकुर देव चौक में स्थापित जैतखाम को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। इस संबंध में सूचनाकर्ता अंगद अंचल, निवासी झझपुरी कला की रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 18/26 धारा 298 एवं 326 (जी) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विशेष टीम गठित कर शुरू हुई जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल एवं उप पुलिस अधीक्षक हरविन्दर सिंह के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम से जांच कराई गई तथा आसपास के लोगों के कथन दर्ज किए गए।

सीसीटीवी विश्लेषण से आरोपी की पहचान

जांच के दौरान घटनास्थल के समीप मेडिकल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का विश्लेषण किया गया। ग्रामीणों द्वारा कपड़ों, डीलडौल एवं चलने के तरीके के आधार पर संदिग्ध की पहचान राजेश साहू, निवासी झझपुरी के रूप में की गई।

पूछताछ में किया अपराध स्वीकार

संदेही राजेश साहू को तलब कर पूछताछ करने पर उसने जयंती कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद से क्षुब्ध होकर जैतस्तंभ को जलाने की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मिट्टी तेल, माचिस तथा घटना के समय पहने गए कपड़े जप्त किए गए।

न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया

पुलिस द्वारा आरोपी राजेश कुमार साहू (उम्र 35 वर्ष) को दिनांक 20 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आमजन से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

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