CSVTU के रजिस्ट्रार और रूंगटा कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस, जानिए पूरा मामला

CSVTU के रजिस्ट्रार और रूंगटा कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस, जानिए पूरा मामला

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@भिलाई. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई (CSVTU Bhilai) के रजिस्ट्रार अंकित अरोड़ा और रूंगटा कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश हिमटे के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने दोनों को अवमानना नोटिस जारी किया है। रूंगटा कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्यरत आशीष साहू ने वेतन का नियमित रूप से भुगतान न होने से व्यथित होकर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के समक्ष विश्वविद्यालय विनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था।

नहीं किया निराकरण
काफी समय बीतने के बाद भी नियमानुसार प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें विनियम में उल्लेखित नियमों के तहत कार्रवाई कर प्रकरण का निराकरण दो माह में करने का निर्देश न्यायालय द्वारा दिया गया। निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता विकास दुबे के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की। मामले पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने सीएसवीटीयू के रजिस्ट्रार अंकित अरोरा और रूंगटा कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश हिमटे को अवमानना नोटिस जारी किया है।

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