कांग्रेस विधायक देवेंद्र का निर्वाचन रद्द करने की याचिका पर सुनवाई, MLA ने जवाब दाखिल नहीं किया तो जज हो गए नाराज

कांग्रेस विधायक देवेंद्र का निर्वाचन रद्द करने की याचिका पर सुनवाई, MLA ने जवाब दाखिल नहीं किया तो जज हो गए नाराज

CG Prime News@भिलाई. भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव (Bhilai mla devendra yadav) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक के निर्वाचन को रद्द करने की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान विधायक के द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर जज नाराज हो गए। दस दिन के भीतर जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। इस प्रकरण पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि पूर्व मंत्री और भाजपा नेता प्रेमप्रकाश पांडे ने विधायक देवेंद्र के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिक दायर की है।

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जेल में रहने का दिया हवाला
बुधवार को हाई कोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे की चुनाव याचिका पर बहस हुई। इस प्रकरण में रिमाइंडर के बावजूद विधायक की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया। विधायक के वकील बी.पी. शर्मा ने कहा कि विधायक जेल में है। इसलिए शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल नहीं किया जा सका।

22 जनवरी को होगी सुनवाई
इसका पूर्व मंत्री के वकील डॉ. निर्मल शुक्ला ने आपत्ति की, और बताया कि जेल में 8 बार जूनियर वकील तन्मय ठाकुर की विधायक से मुलाकात हुई है, लेकिन शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई, और दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम समय दिया है। इस प्रकरण पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी।

पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे ने चुनाव याचिका द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी शपथ पत्र में आपराधिक और सम्पत्ति संबंधी मामलों पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा कि देवेन्द्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर अपनी सम्पत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी शपथ पत्र में जिक्र नहीं किया है। प्रेम प्रकाश पांडे विधायक देवेन्द्र यादव से करीब 12 सौ वोटों से चुनाव हार गए थे।

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