CG Prime News@दुर्ग. Durg Collector district ban Dr. Dushyant Khosla दुर्ग जिले के नंदिनी नगर के शातिर गुण्डा बदमाश डॉ. दुष्यंत खोसला काो जिलाबदर किया गया है। दुर्ग पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि डॉ. खोसला के विरूद्ध थाना नंदिनी नगर में मारपीट, डराने धमकाने के कई प्रकरण दर्ज है। आचरण में सुधार परिलक्षित नहीं होने पर दुर्ग पुलिस के प्रतिवेदन पर दुर्ग कलेक्टर ने एक साल के लिए जिलाबदर का आदेश पारित कर दिया है।
क्लीनिक की आड़ में लोगों से मारपीट
डॉ. दुष्यंत खोसला नंदिनी नगर क्षेत्र अहिवारा में अपना क्लीनिक खोलकर व्यवसाय की आड़ में लोगों को डराने, धमकाने और मारपीट करता है। डॉक्टर ने क्षेत्र के लोगों पर दहशत का माहौल कायम करने का प्रयास किया था। डॉ. दुष्यंत खोसला के विरूद्ध थाना नंदिनी नगर में मारपीट करने, डराने-धमकाने की रिपोर्ट पर 5 अपराधिक प्रकरण दर्ज है।
पुलिस के गुण्डा बदमाश की सूची में शामिल
पुलिस ने डॉ. दुष्यंत खोसला को गुण्डा बदमाश की सूची में लाया था। ताकि इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाया जा सके। डॉक्टर की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। आरोपी के कृत्यों पर कोई सुधार परिलक्षित नहीं होने, लगातार समाज विरोधी एवं अपराधिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न किया जाता रहा। जिस पर दुर्ग पुलिस ने अनावेदक डॉ. दुष्यंत खोलसा के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाए जाने हेतु प्रतिवेदन जिलाधीश दुर्ग को भेजा था।
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
दुर्ग कलेक्टर ने 8 जनवरी 2026 को डॉ. दुष्यंत खोसला के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के प्रावधानों के तहत जिला दुर्ग, सरहदी जिला राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद एवं कबीरधाम की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया है।