Big News: छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने पर सात साल की जेल, सरकार का नया नियम, बिना लाइसेंस किया परिवहन तो संपत्ति होगी कुर्क, नहीं मिलेगी जमानत

Big News: छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने पर सात साल की जेल, सरकार का नया नियम, बिना लाइसेंस किया परिवहन तो संपत्ति होगी कुर्क, नहीं मिलेगी जमानत

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ तस्करी रोकने के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अब प्रदेश में गौ तस्करी करने वालों को सात साल की सजा होगी। प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ-वंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। गाड़ी पर फ्लैक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन हो रहा है। अवैध परिवहन होने पर गाड़ी जब्त की जाएगी। अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति कुर्क होगी।

नहीं मिलेगी जमानत
गृहमंत्री ने नए नियम के बारे में बताया कि गो वंश की तस्करी करेन वालों को 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगेगा। हालांकि, कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में ये दोनों बातें पहले ही शामिल हैं। मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गो वंश परिवहन के लिए लाइसेंस देने के लिए नोडल अधिकारी तय होंगे। इनके नंबर हर थाने में सार्वजनिक जगहों पर दिए जाएंगे ताकि अवैध परिवहन की जानकारी लोग दे सकें। नए नियमों के मुताबिक गौ-वंश का अवैध परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध होगा, ये गैर जमानती होगा।

पुलिस को भी दी हिदायत
गौ तस्करी को लेकर डीजीपी के द्वारा भी सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें सेटिंगबाज एसपी और थानेदार भी नहीं बचेंगे। कहा गया है कि जहां से पशु का परिवहन शुरू हुआ और जहां गाड़ी जब्त की गई उसके बीच में पडऩे वाले जिलों के एसपी और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में निगेटिव टिप लिखी जाएगी। ऐसा 5 बार से ज्यादा बार हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।

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