Big News: ED को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग केस किया रद्द, रिटायर्ड IAS सहित 6 को मिली राहत

Big News: ED को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग केस किया रद्द, रिटायर्ड IAS सहित 6 को मिली राहत

@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@रायपुर. ईडी (ED) को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने बड़ा झटका देते हुए छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीआईआर और एफआईआर देखने से पता चलता है कि कोई विधेय अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) नहीं हुआ है। जब कोई आपराधिक धनराशि ही नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिग का मामला ही नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत आयकर अधिनियम के अपराध पर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को बड़ी राहत मिल गई है।

100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर
छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाला मामले में ईडी ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। इनमें कांग्रेस सरकार में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही शिशुपाल के साथ ही 2 निलंबित आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर और कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल है। जिसमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा व उनके बेटे यश टुटेजा को भी आरोपी बनाया गया है। 11 महीने सुप्रीम कोर्ट ने पिता-पुत्र की गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक

गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक
अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की गिरफ्तारी पर करीब 11 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने श्वष्ठ की कार्रवाई को गलत बताया था। कहा था कि, जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है, उसमें कोई ठोस बेस नहीं है। यानी ईडी ने यह नहीं बताया कि टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की।

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