भिलाई 3 प्रोफेसर हमला मामले में 2 TI के खिलाफ कोर्ट ने दिए FIR के आदेश

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आरोपी प्रवीर शर्मा की पत्नी पहुंची अदालत

CG Prime News @भिलाई. डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई-3 कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी के पक्ष में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए दो TI पर FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार भिलाई तीन थाना प्रभारी टीआई महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी TI श्रद्धा पाठक के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

इस पूरे मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अमिता जायसवाल के कोर्ट में हुई है। आंध्रप्रदेश में प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी के समय पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण भिलाई लाकर 15 घंटे गिरफ्तार करने की शिकायत मिलने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट ने IG दुर्ग रेंज को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।

विभागीय जांच के भी दिए गए निर्देश

कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है। वहीं दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच के भी आदेश दिए है।

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