मामले का संक्षिप्त विवरण
राजनांदगांव | थाना–चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) अंतर्गत नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृति का होने के कारण पुलिस द्वारा तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया।
शादी का प्रलोभन देकर किया दुष्कर्म
प्रकरण के अनुसार दिनांक 23 जनवरी 2026 को पीड़िता की माता द्वारा चौकी चिखली में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आवेदन में बताया गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर घर दिखाने के बहाने अपने निवास पर ले जाया गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया।
गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध
प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(एम), 69 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
आरोपी गिरफ्तार, अपराध स्वीकार
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (भा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में चिखली पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई। आरोपी खोमेश साहू, पिता टीकम साहू, उम्र 18 वर्ष 02 माह, निवासी कांकेतरा, ओपी चिखली को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया।
न्यायालय से जेल भेजा गया आरोपी
आरोपी के विरुद्ध विधिवत वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल दाखिल किया गया।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, म.प्र.आर. वंदना पटले, प्र.आर. अरुण कुमार नेताम, अंजीत नेताम, आर. आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, तामेश्वर भुआर्य, म.आर. सिन्धु मेश्राम सहित चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।